गाजीपुर। चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले में न्यायालय ने सेराज खान, प्रोपराइटर अरीबा फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैदपुर भीतरी के खिलाफ गिरफ्तारी का अधिपत्र (N.B.W.) जारी किया है। यह मामला मुकदमा संख्या 13355/2022 से संबंधित है, जिसमें ग्लिटर ग्रुप के प्रोपराइटर कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से मुकदमा चल रहा है।
न्यायालय से जारी आदेश में सेराज खान को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत आरोपित बताया गया है। चेक बाउंस से संबंधित इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी किया गया है।
जारी वारंट में संबंधित पुलिस थाना को निर्देशित किया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। आदेश में पुलिस को स्पष्ट रूप से न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
मामले में अगली पेशी की तारीख 25 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस तारीख पर आरोपी की न्यायालय में पेशी के साथ मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही होने की संभावना है।
धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक के अनादरण (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है।






















