नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए “मिशन शक्ति” अभियान फेज-5.0 एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। महिलाओं/बालिकाओं के साथ होने वाले गंभीर अपराधों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति पर कार्य करते हुए पुलिस व अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक गंभीर मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है।
आज दिनांक 10.11.2025 को मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 775/17 धारा 363/366/376 व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजेश राजभर पुत्र दयास्वरूप, निवासी पलटन बाजार चांनमारी घाट बारबरूआ, जिला डिब्रूगढ़ (असम) को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया गया।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए का अर्थदंड
धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए का अर्थदंडकी सजा प्रदान की है।
जनपदीय पुलिस द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में किए गए इस प्रभावी प्रयास को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस की संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही व कानून के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।













