
गाजीपुर। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के वर्ष 2023 के मामले में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी जयहिंद को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे दोषी ठहराया। आरोपी ने वर्ष 2023 में बाजार जा रही नाबालिग लड़की को चाकू के दम पर धमकाकर दुष्कर्म किया था। घटना में पीड़िता घायल हुई थी और उसका इलाज आजमगढ़ में कराया गया।

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 31 जुलाई 2023 को केस कोर्ट में विचारण के लिए पेश किया गया। आज कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए न्याय दिलाया।
इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने में मदद मिली है।













